मुख्तार अंसारी (Mukhtaar Ansari) के छोटे बेटे उमर पर कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट जारी
Uttar Pradesh : मुख्तार अंसारी (mukhtaar ansari) के छोटे बेटे उमर को सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहने पर कोर्ट ने किया गैर जमानती वारंट जारी बताया जा रहा है की आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन उनके वह न पहुंचने की वजह से मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है
2 जून को होगी इन दोनों मामलों की अगली सुनवाई
सीजेएम एमपी /एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी की अदालत में आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले में आरोप तय करने के लिए शुक्रवार को सुनवाई हुई
मामले के आरोपी मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा पेश किया गया। लेकिन उमर अंसारी कोर्ट में पेश नहीं हो सका। उम्र के अनुपस्थित होने से कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया आपको बता दें की 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान बिना अनुमति रोड शो निकालने और चुनाव जीतने के बाद 10 मार्च को बिना अनुमति विजय जुलूस निकालने पर इनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने दो मुकदमा दर्ज किया था।
जिसमे ये सभी शामिल है मुख्तार अंसारी (Mukhtaar Ansari) के दोनों बेटे प्रत्याशी अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के अलावा शाहिद लारी गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, धर्मेंद्र सोनकर और मोहम्मद ईशा खान, शाकिर लारी, जुल्फेकार आदि शामिल थे शुक्रवार को दोनों मामलों में आरोप तय होना था मुख्तार के करीबी अंगद की जमानत याचिका खारिजमुख्तार अंसारी के करीबी। सजायाफ्ता अंगद राय को भभुआ जेल से वारंट बी पर गाजीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शुक्रवार को पेश किया गया।
आपको बता दें धमकी देने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंगद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। तीन मार्च 2023 को सदर कोतवाली थाने में डिलिया निवासी प्रमोद गिरी उर्फ पप्पू गिरी ने अमित राय व विश्वनाथ राय के खिलाफ गवाही से रोकने के लिए धमकी देने और रंगदारी मांगने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई 24 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई करने के लिए 24 मई की तारीख लगाई है।जिसपरअपर महाधिवक्ता ने बहस के लिए दो दिन का समय मांगा है अफजाल के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि शुक्रवार को अपील पर सुनवाई के लिए राज्य सरकार की तरफ से अपर इस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख लगा दी।
अफजाल अंसारी की तरफ से दाखिल अपील में सजा के फैसले को चुनौती देने के लिए कई आधार लिये गए हैं। अपील में मुख्य आधार यह लिया गया है कि दो बार सांसद और पांच बार विधायक रहे अफजाल अंसारी को राजनीतिक रंजिश के कारण गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है । साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या के जिस मुकदमे के आधार पर अफजाल अंसारी पर वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया।