स्टोन क्रेसर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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स्टोन क्रेसर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

High Coart : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर के ग्राम पापड़ी में नियमों के विरुद्ध स्थापित किए जा रहे स्टोन क्रेसर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने यथा स्थिति के आदेश पारित करते हुए स्टोन क्रेसर के निर्माण पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए राज्य सरकार व राज्य पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (PCB) से चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।

आपकों बता दे कि हल्द्वानी निवासी रोहन चंद्रावती ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य सरकार व पीसीबी ने रामनगर के ग्राम पापड़ी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहमति के बिना स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति नियमों को ताक में रखकर दी है। जिससे ग्राम पापड़ी जहां पर यह स्टोन क्रेसर लगाया जा रहा है वह क्षेत्र नदी से 500 मीटर से कम दूरी पर है। जबकि एनजीटी ने भी कहा है कि स्टोन क्रेशर नदी व नालों से 500 मीटर की दूरी पर हो। राज्य सरकार ने इसे नदी से 500 मीटर व नालों से 50 मीटर का मानक रखा है जो गलत है। इसलिए इसपर रोक लगाई जाए।

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