वन दरोगा भर्ती मामले में High court में हुई सुनवाई Forest Department
Forest Department : उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वन दरोगा भर्ती के मामले में एकलपीठ के आदेश को चुनोती देने वाली उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
आपकों बता दे कि एकलपीठ ने 22 जून, 2023 को अंतरिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSSC की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को चयन आयोग ने खण्डपीठ में चुनोती दी।
मामले को कुछ अभ्यर्थियों ने चुनौती देते हुए कहा गया था कि आयोग ने फॉरेस्टर के 316 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी संपन्न करा दी लेकिन इसी बीच परीक्षा भर्ती घोटाला सामने आया और बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नयी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के लिये सफल उम्मीदवारों का चयन भी कर लिया गया।
इस भर्ती प्रक्रिया को कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा एकलपीठ में में चुनोती दी गयी। जिसपर एकलपीठ ने रोक लगा दी। सुनवाई के दौरान आज आयोग द्वारा कहा गया कि 53000 से अधिक उम्मीदवारों ने भर्ती प्रक्रिया में प्रतिभाग किया और नकल के आरोपियों की पहचान करना संभव नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों की वजह से भर्ती प्रक्रिया सम्पन्न नही हो पाई जिसकी वजह से अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसलिए एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई जाय।
अमर शहीद श्री देव सुमन की शहादत को किया गया याद, कई विभूतियों को किया सम्मानित 1
