Forest Department : अतिक्रमण के विरुद्ध डीएफओ प्रकाश चंद्र निर्देशों पर चला कानूनी हंटर
अज़हर मलिक
Forest Department : माफियाओं द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से जमीन को छोड़कर फसल बुवाई और कटाई का अवैध रूप से काम किया जा रहा था।
जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टीम में वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई आपको बता दें की प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर प्रकाश चन्द्रा आर्य व उप प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर प्रदीप धौलाखण्डी के निर्देशन में रेंज अधिकारी आमपोखरा जितेन्द्र प्रसाद डिमरी ,रेंज अधिकारी सुरक्षा दल पूरन चन्द्र खनायत के नेतृत्व में वन टीम द्वारा दिनांक 07/08/2023 को आमपोखरा राजि के अन्तर्गत गूजरों द्वारा अतिक्रमण की गई वन भूमि पर जमीन तोड़कर/ जोतकर लगाई गई फसल को काटती कम्बाइन मशीन को भारतीय वन अधिनियम 1927 की सुसंगत धाराओं में किए अपराध हेतु केस दर्ज कर मशीन को सीज़ कर दिया गया है।
प्रभागीय वनाधिका एक्सरी तराई पश्चिमी वन प्रभाग द्वारा समस्त रेंज अधिकारियों को कडे़ निर्देश जारी किए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति वन क्षेत्र / वन मोटर मार्गों का व्यवसायिक उपयोग कर गैर वानिकी कार्य करता हुआ पाया जाए तो सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही अमल में लाया जाना सुनिश्चित करें।