धोखाधड़ी से बैनामा करने वाले 4आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

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यामीन विकट

ठाकुरद्वारा : धोखाधड़ी कर बैनामा करने की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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मुकुल रानी पत्नी प्रेमकुमार शर्मा निवासी सबल पुर दुल्हापुर वर्तमान निवासी मोहल्ला जी 9 जासा फ्लेट नम्बर 15 एस आर पी मन्दिर गली 21/0त्रिविकार नगर चेन्नई ने न्यायालय को शिकायती पत्र देकर कहा था कि ह्रदयेश शर्मा पत्नी रविदत्त शर्मा निवासी सबलपुर ने एक रजिस्टर्ड वसीयत नामा 24 मई 2016को कोविंद देवी पत्नी लोकेंद्र निवासी रामेश्वरम कालोनी लाइन पार मुरादाबाद व दक्षप्रिय शर्मा पुत्र लोकेंद्र शर्मा के पक्ष में किया था जिसे 24 अक्टूबर 2016 को केंसिल कर दिया था।तथा 24 अक्टूबर को ही अपनी पोती स्वाति शर्मा (नाबालिग) पुत्री स्वामीक्षधर शर्मा निवासी सबल पुर के नाम रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया था।ह्रदयेश शर्मा की मृत्यु 3 मई 2017 को हो गई थी जिसके बाद वसीयत के अनुसार प्रार्थनी उक्त सम्पत्ति की मालिक हो गई थी। लेकिन कोविंद देवी ने उस वसीयत वाली संपत्ति का विक्रय पत्र मरियम पत्नी मोहम्मद आशिक़ निवासी दुल्हापुर पट्टी चौहान को 17 फरवरी को कर दिया।

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इस मामले में गवाही मोहम्मद अता हुसैन पुत्र कय्यूम निवासी वार्ड नं 21 ठाकुरद्वारा तथा शमशुद्दीन पुत्र नज़ाकत हुसैन निवासी दुल्हापुर ने की थी।उक्त प्रकरण में पीड़िता का कहना था कि स्वाति शर्मा के पक्ष में की गई वसीयत के बावजूद उक्त कोविंद देवी, मरियम शमशुद्दीन पत्नी मोहम्मद आशिक,शमशुद्दीन पुत्र नज़ाकत निवासी दुल्हापुर पट्टी चौहान , तथा अता हुसैन,पुत्र क़य्यूम निवासी गण वार्ड नं 21 नई बस्ती,ठाकुरद्वारा ने षड्यंत्र रचकर स्वाति का हक हड़पने की नीयत से ज़मीन को अपने नाम करा लिया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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