वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दर्ज किया गया धोखाधड़ी का मुकदमा,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : खुद को बिजली विभाग का बाबू बताकर उपभोक्ता से दो लाख सत्तावन हज़ार की ठगी करने की शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से किये जाने पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
नगर के मोहल्ला छिपियाँन वार्ड नम्बर 23 निवासी राशिद पुत्र शराफत हुसैन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए कहा था कि उसे बिजली विभाग की ओर से दो लाख तिरानवे हज़ार रुपये का चालान जमा करने के लिए भेजा गया था। पीड़ित का कहना है कि वह इसकी जानकारी के लिए जिलामुख्यालय स्थित विधुत विभाग के कार्यालय पर पँहुच जंहा उसे एक व्यक्ति केशव कुमार पुत्र दुष्यंत निवासी ग्राम स्याऊ थाना चांदपुर जनपद बिजनोर मिला और खुद को विधुत विभाग का बाबू बताया। उसने कहा कि इस तरह के सारे चालान वह ही देखता है और उसने चालान की प्रति लेकर कहा कि वह खुद ठाकुरद्वारा आएगा और तुम्हारा काम करा देगा। पीड़ित का कहना है कि वह उसके पास ठाकुरद्वारा उंसके घर आया और उससे कहा कि तुम्हारा चालान दो लाख तिरानवे हज़ार से अधिक का है और इसमे तुम्हे दो लाख सत्तावन हज़ार रुपये जमा करने होंगे वरना तुम्हारे घर की नीलामी हो जाएगी।
इस बात को सुनकर पीड़ित डर गया और उसने अपने कुछ परिचितों के सामने केशव कुमार को 62 हज़ार रुपये तथा अलग अलग तारीखों में उंसके खाते में कुल दो लाख सत्तावन हज़ार रुपये भेज दिये। आरोपी द्वारा आश्वासन दिया गया कि वह काम करवाकर तुम्हे इसकी रसीद दे देगा लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसने कोई रसीद नही दी। बाद में पीड़ित को पता चला कि वह कोई बाबू नही है बल्कि वह विधुत विभाग में आने वाले लोगों को इसी तरह ठगता है। पीड़ित ने शिकायत में कहा है।
कि उसके अनेको बार पैसा वापस मांगने पर भी उक्त व्यक्ति उसका पैसा वापस नहीं कर रहा है और उल्टे उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस मामले में एस एस पी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।