दहेज की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को फोन पर तीन तलाक़ दिए जाने की शिकायत पर एस एस पी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पानुवाला निवासी अबरार हुसैन की पुत्री आरज़ू की शादी यासीन पुत्र पीरू शाह निवासी वार्ड नम्बर22 ठाकुरद्वारा के साथ 6 अगस्त2020को हुई थी। विवाहिता का कहना है कि उसके मायके वालों ने बाइक सहित सभी दहेज दिया था लेकिन उसका पति व अन्य ससुराल वाले दहेज से खुश नहीं थे। आरोप है
कि उक्त लोगो ने 3 फरवरी2022 को उसे घर से निकाल दिया था जिसकी तहरीर उसने कोतवाली पुलिस को दी थी जिसपर 7 मार्च को मुकदमा दर्ज किया गया था। विवाहिता का आरोप है कि तभी से उसका पति यासीन उसे लगातार धमकियां दे रहा है कि अगर तूने मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैंने तेरे साथ जो वीडियो बनाई थी उसे वायरल कर दूंगा। इसके बाद3 अक्टूबर2024 को फोन कर उसने फिर से मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और उसके बाद उसने फोन पर ही तीन तलाक दे दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कि गई जिसपर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया तब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।