हरिद्वार में अवैध यूज्ड कार बाजार पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई
हरिद्वार जिले में बिना पंजीकरण के संचालित पुराने वाहन बाजार पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने उन डीलरों की सूची तैयार की है, जो बिना लाइसेंस के पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे डीलरों को नोटिस जारी किया जा रहा है, और अब केवल पंजीकृत डीलर ही पुराने वाहनों का कारोबार कर सकेंगे, यह कदम केंद्र सरकार की नई नीति के तहत उठाया गया है।
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में ऑथराइज्ड डीलर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेसिंग (एसओपी) नीति लागू की थी, जिसके तहत अब सभी पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त का डाटा परिवहन विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य हो गया है। हरिद्वार में भी अब पुराने वाहन डीलरों को पंजीकरण कराना होगा।
हरिद्वार के एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि सात डीलरों को नोटिस जारी किया गया है, जो बिना पंजीकरण के कारोबार कर रहे थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इन डीलरों ने 7 दिनों के भीतर पंजीकरण नहीं कराया, तो उनकी गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, और भविष्य में उन गाड़ियों से कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग की यह सख्ती यूज्ड कार बाजार में हलचल का कारण बन गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अवैध कारोबार पर काबू पाना और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है।