जमीनी विवाद में न्यायालय के आदेश पर 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : बैनामे द्वारा खरीदी गई भूमि का गलत तरीके से बैनामा करने और भूमि पर जबरन कब्जा करने के प्रयास की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर 5 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम किशन पुर गांवड़ी निवासी जगवती पत्नी बाबूराम ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उसने वर्ष 2014 में गांव में ही 445 वर्ग मीटर भूमि का बैनामा आवासीय दरों पर सुंदर पुत्र हरदेव जाटव से 4 लाख रुपये में खरीद कर कराया था। पीड़िता का कहना है कि तभी से वह उक्त भूमि पर काबिज है और उसमें एक टीन का खोखा रखा है तथा चारों ओर बुनियाद भरी हुई है। आरोप है कि विक्रेता की पुत्री आशादेवी, पत्नी सतवीर निवासी चांदपुर नरपोटा कालोनी बाजपुर ने सब कुछ जानते हुए भी उक्त भूमि को विरासत के जरिये अपना नाम दर्ज करा लिया। और नफा नाजायज कमाने के उद्देश्य से राधा पत्नी विनोद निवासी अल्लेहपुर,संतोष पुत्र चुन्नु निवासी किशनपुर गांवड़ी, सुरेश पुत्र रोशन निवासी ग्राम अल्ल्हे पुर,विनोद पुत्र विषिया निवासी अल्ल्हेपुर,ने एक राय होकर 22 नवम्बर 2024 को फ़र्ज़ी बैनामा करा लिया। 28 फरवरी2025 को उक्त सभी लोगो ने एक राय होकर पीड़िता की संचालित दुकान में तोड़फोड़ कर उसकी भूमि में मौजूद टीन का खोखा उखाड़ने का प्रयास किया और विरोध करने पर उसे व उसके पति को गाली गलौज कर जमीन से कब्जा छोड़ने अन्यथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।