आयोग का यह कदम पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
सलीम अहमद साहिल
जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनावी माहौल में अब मतदान के दिन पहचान की प्रक्रिया और सख्त हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के निर्देशानुसार, 14 अगस्त को होने वाले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत एवं प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख, कनिष्ठ उप प्रमुख क्षेत्र पंचायत के चुनाव में मतदाताओं को अपने निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र के साथ किसी भी मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) नैनीताल, अनामिका ने बताया कि जनपद में संपन्न त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में नव-निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत निर्वाचित होने का प्रमाण-पत्र मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
इसके साथ ही, उन्हें किसी भी अधिकृत और वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र — जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट — साथ रखना होगा, ताकि मतदान प्रक्रिया के दौरान उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।
14 अगस्त को होने वाला यह मतदान जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख/उप प्रमुख पदों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग का यह कदम पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।