चुनाव परिणामों पर प्रशासन की सख़्ती: नैनीताल में जुलूस, नारेबाज़ी और भीड़ पर रोक
सलीम अहमद साहिल
आज 19 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव परिणामों की घोषणा के मद्देनज़र नैनीताल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। शांति और कानून-व्यवस्था किसी भी कीमत पर भंग न हो, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट वन्दना सिंह के निर्देशों पर परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाज़िश खलीक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 163 के अंतर्गत कड़ा प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
आदेश के अनुसार, मुख्य कोषागार और स्थायी जिला कार्यालय परिसर से 500 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना, नारेबाज़ी करना, सभा आयोजित करना या पाँच से अधिक लोगों का एकत्र होना पूर्णतः वर्जित रहेगा। यही नहीं, परिसर में लाठी-डंडा, तलवार, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक अथवा किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर प्रवेश करना भी सख्ती से प्रतिबंधित है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून-व्यवस्था पर पैनी नज़र रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
परगना मजिस्ट्रेट नवाज़िश खलीक ने दो टूक चेतावनी दी है कि –
“प्रशासन की सतर्कता और पैनी नज़र हर गतिविधि पर है। किसी भी हाल में शांति-व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख़्शा नहीं जाएगा।”
यह आदेश आज से तत्काल प्रभाव से लागू होकर मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे चुनाव परिणामों को लोकतांत्रिक गरिमा और शांति के साथ स्वीकार करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।