बड़ी खबर: 1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट और गुटखा; केंद्र सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी

Advertisements

बड़ी खबर: 1 फरवरी से महंगे होंगे सिगरेट और गुटखा; केंद्र सरकार ने बढ़ाई एक्साइज ड्यूटी

नई दिल्ली: नए साल के जश्न के बीच तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वालों के लिए एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने सिगरेट, पान-मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी (Extra Excise Duty) लगाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर की देर रात जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ये नए नियम 1 फरवरी 2026 से देशभर में लागू हो जाएंगे।

GST के ऊपर लगेगा अतिरिक्त भार

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि यह नई एक्साइज ड्यूटी मौजूदा 40% GST दर के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा, सरकार ने पान-मसाले पर अलग से सेस (Cess) भी लगाया है, जो 40 फीसदी GST के ऊपर देय होगा। इसका सीधा असर इन उत्पादों की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा।

Advertisements

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स होंगे महंगे?

नए नियमों के तहत सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम (Central Excise Act) की धारा 3A को सक्रिय किया है। इसके दायरे में निम्नलिखित उत्पाद आएंगे:

पाउच में पैक चबाने वाला तंबाकू।

जर्दा और सुगंधित तंबाकू।

गुटखा और पान-मसाला।

पैकिंग मशीनों की सहायता से निर्मित अन्य तंबाकू उत्पाद।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का यह कदम न केवल राजस्व बढ़ाने की दिशा में देखा जा रहा है, बल्कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, भारी टैक्स के जरिए तंबाकू की खपत को कम करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। पैकिंग मशीनों के जरिए होने वाले उत्पादन को धारा 3A के तहत नोटिफाई करने से अब इन पर निगरानी और टैक्स वसूली और भी सख्त हो जाएगी।

Advertisements
THE GREAT NEWS

THE GREAT NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *