संभल FIR मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASP अनुज चौधरी को दी बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

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संभल FIR मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASP अनुज चौधरी को दी बड़ी राहत, निचली अदालत के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के चर्चित अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस समित गोपाल की एकल पीठ ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण राहत प्रदान की, जिससे संबंधित पुलिस अधिकारियों को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिल गई है। गौरतलब है कि संभल की निचली अदालत ने एक मामले में संज्ञान लेते हुए एएसपी और उनके साथी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसे अब उच्च न्यायालय ने चुनौती मिलने के बाद फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। इस स्थगनादेश के बाद अब हाईकोर्ट इस मामले की गहराई से समीक्षा करेगा, तब तक पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी

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