इंडोनेशिया में हुआ नया कानून लागू, शादी से पहले सेक्स हुआ बैन, जाने क्यों 

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 इंडोनेशिया में हुआ नया कानून लागू, शादी से पहले सेक्स हुआ बैन, जाने क्यों 

 

 अज़हर मालिक! 

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इंडोनेशिया में एक नया कानून लागू हो गया है। जिसके तहत अब अपने पार्टनर के अलावा यदि किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाने गए तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बता दे, मंगलवार को इंडोनेशिया की संसद ने नए कानून को पारित कर प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप को आपराधिक करार दिया है। नियमों का उल्लंघन करने पर एक साल की जेल और जुर्माना भी लग सकता है। सरकार ने इस नए कानून के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही इसे सदन में पेश किया जा सकता है।

 

वही सरकार के इस कदम को आलोचकों ने देश की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना है. वही अब कानून और मानवाधिकार मंत्री यासोना लाओली ने का इस पफ कहना है कि “हमने अहम मुद्दों और अलग-अलग रायों को समायोजित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है, जिन पर बहस हुई थी. हालांकि, यह हमारे लिए दंड संहिता संशोधन पर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने और औपनिवेशिक आपराधिक संहिता को पीछे छोड़ने का समय है.

 

मीडिया रिपोर्ट्स के क्या है कहना

 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ऐसी भी आशंका है कि ये नियम इंडोनेशिया में LGBTQ समुदाय पर एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है, जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति नहीं है. इसके अलावा कानून और मानवाधिकार मंत्रालय की आपराधिक कोड बिल प्रसार टीम के प्रवक्ता, अल्बर्ट एरीज़ ने मतदान से पहले संशोधनों का बचाव किया और कहा कि कानून विवाह संस्थानों की रक्षा करेगा. उन्होंने कहा कि प्री-मैरिटल सेक्स और एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर को केवल एक पति या पत्नी, माता-पिता या बच्चे ही रिपोर्ट कर सकते हैं. हालांकि, अधिकार समूहों ने कानून को नैतिकता की निगरानी के रूप में खारिज कर दिया है।

 

नए कानून में क्या?

नया कानून बनने के बाद इंडोनेशिया में बिना शादी के सेक्स करना अपराध माना जाएगा। वहीं, अगर शादीशुदा कपल अपने पार्टनर के बजाय किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो यह भी अपराध के दायरे में होगा।

 

पहली स्थिति में अविवाहितों पर कार्रवाई तब होगी, जब माता-पिता बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। वहीं, शादीशुदा कपल के मामले में कार्रवाई तब होगी, जब कोई महिला या पुरुष अपने पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज कराएगा।

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