यूपी में धूम-धड़ाके से नहीं निकलेगी बरात अगर बिना परमिशन के निकाली बैंड बाजा के साथ बारात तो प्रशासन बजाएगा उसका बाजा
अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए शादी समारोह में धूम-धड़ाके से बैंड बाजी के साथ बरात को निकाला जाता है यदि बरात को बैंड बाजे के साथ ना निकाले तो भारत देश में शादी समारोह अधूरा माना जाता है लेकिन अब शादियों में बैंड बाजे के साथ बरात नहीं निकल सकेगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शादी समारोह बेरंग सा हो गया है तेज आवाज वाला म्यूजिक डीजे संगीत पर रोक लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर ऊंची डेसिबल ध्वनि पर अफसरों को शक्ति से प्रतिबंध लगाने के कड़े निर्देश दे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का पालन न करने पर अफसरों पर कानूनी हंटर चलने में कोई भी चूक नहीं होगी जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जगह-जगह जिम्मेदार विभागीय अधिकारी हाई डेसिबल साउंड या बैंड बाजे वाली साउंड को रोक लगाने के लिए शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहे हैं
अनुमति का भी है प्रावधान पर लंबी है प्रक्रिया
यदि आपको अपनी शादी समारोह में लाउड म्यूजिक के साथ डीजे पर ठुमका लगाना है और जमकर एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ने वाली है और परमिशन लेने के लिए आपको लंबी मशक्कत करनी होगी शादी के प्रोग्राम में तेज ध्वनि के म्यूजिक बचाने के लिए अपने क्षेत्र के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी जिसमें फॉर्म भरकर स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी और ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी से आर्डर कराने के बाद भरे पत्र को वापस मजिस्ट्रेट के पास लाना होगा जिसके बाद मजिस्ट्रेट उस पर अंतिम मोहर लगाकर नियम कायदों के साथ म्यूजिक बजाने की मंजूरी देगा यदि आपने नियम कानून का उल्लंघन किया तो उस पर भी आप पर कठोर कार्रवाई हो सकती है
बिना परमिशन के म्यूजिक बजाना या नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
यदि आप अपनी शादी समारोह में बिना परमिशन म्यूजिक बजाना चाहते हैं डीजे पर अपने मेहमानों को नाच आन चाहते हैं तो सावधान रहना क्योंकि आपकी इस तरीके की हरकत आप पर भारी पड़ सकती है नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ जेल का भी प्रावधान बना हुआ है