Kashipur news : न्यायालय के आदेश पर पांच लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज
अज़हर मलिक
काशीपुर पांच लाख की ठगी के मामले में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में रजपुरा रानी चापट निवासी अयूब अली पुत्र मौ0 हनीफ ने बताया कि उसकी पहचान 2021 में खालिक कालोनी रियान पब्लिक स्कूल बंदा रोड निवासी अकबर पुत्र भूरा से हुई।
अकबर ने उसे बताया कि वह लोगो को विदेश में नौकरी लगवाने का कार्य करता है तथा उसका पुत्र अनवर भी विदेश में नौकरी करता है। अकबर ने अपने पुत्र अनवर से उसकी वीडियो कॉल के माध्यम से बात करायी। उसने दोनो पिता.पुत्र की बातों पर विश्वास करते हुए 5 लाख रूपये में नौकरी लगाने का भरोसा दिया।
उनकी वातों पर विश्वास कर उसके वर्ष 2022 में दो लाख रूपये बैंक से व तीन लाख रूपये अपने से नगद दिये। इस दौरान अकबर ने कहा कि अपना पासपोर्ट उनके द्वारा दिये गये पते राइस फ्यूचर एबोर्ड स्टडीज दिल्ली को भेज दो, उनके उनके के बताये अनुसार अपना पासपोर्ट उक्त पते पर भेज दिया। काफी समय हो जाने के बाद जब नौकरी विदेश में नहीं लगी तो जब वह अपना पासपोर्ट लेने अकबर के पास गया तो टाल दिया।
बताया कि इस दौरान उसके दिल्ली जाकर देखा तो उक्त पते पर कोई ऑफिस नहीं मिला। सम्पर्क करने पर अकबर ने न तो उसका पासपोर्ट दिया औ न ही नौकरी लगवाई। रूपये वापस मांगने पर उसके जान से मारने की धमकी दी। बताया कि उसने इस बावत कोतवाली पुलिस व एसएसपी को तहरीर दीए परंतु कोई कार्यवाही न होने पर उसने न्यायालय की शरण की। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने धारा 420, 504 व 506 के तहत अकबर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।