2025 में कुवैत के लेबर लॉ: भारतीय कामगारों के लिए जरूरी जानकारी (हिंदी में)

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 2025 में कुवैत के लेबर लॉ: भारतीय कामगारों के लिए जरूरी जानकारी (हिंदी में)

 

कुवैत में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग लेबर कानूनों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। इससे उन्हें कई बार शोषण और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने कुवैत के 2025 के अपडेटेड Labour Law को आसान हिंदी में समझाया है।

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1. काम के घंटे (Working Hours)

 

सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे (8 घंटे/दिन) काम करने की अनुमति है

 

रमज़ान में मुसलमान कर्मचारियों के लिए 6 घंटे/दिन

 

लगातार 5 घंटे काम के बाद 1 घंटे का ब्रेक अनिवार्य

 

 

2. ओवरटाइम नियम (Overtime Rules)

 

ओवरटाइम का भुगतान 150% अतिरिक्त सैलरी से होगा

 

सार्वजनिक छुट्टी या साप्ताहिक छुट्टी पर काम करने पर 200% तक वेतन

 

कर्मचारी की सहमति के बिना ओवरटाइम नहीं लिया जा सकता

 

 

3. वेतन से जुड़ी बातें (Salary Rights)

 

हर महीने समय पर वेतन देना अनिवार्य है

 

वेतन में देरी या कटौती के खिलाफ कर्मचारी श्रम मंत्रालय या दूतावास में शिकायत कर सकते हैं

 

सैलरी कुवैती दिनार (KWD) में बैंक के माध्यम से दी जानी चाहिए

 

 

4. छुट्टियाँ (Leave Rules)

 

छुट्टी का प्रकार विवरण

 

सालाना छुट्टी 30 दिन (1 साल काम के बाद)

बीमार छुट्टी 15 दिन फुल पे, फिर हाफ पे

मातृत्व अवकाश 70 दिन पेड लीव

सरकारी छुट्टियाँ सभी पब्लिक हॉलिडे में सैलरी सहित

 

 

5. नौकरी छोड़ने और निकालने के नियम

 

नौकरी छोड़ते समय 1 महीने का नोटिस देना जरूरी

 

कंपनी भी बिना नोटिस के कर्मचारी को नहीं निकाल सकती

 

एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट (सेवा समाप्ति लाभ) देना अनिवार्य है

 

 

 

— 6. कर्मचारियों के अधिकार (Employee Rights)

 

पासपोर्ट जब्त करना गैरकानूनी है

 

हेल्थ कार्ड, सिविल ID, रेजिडेंसी पेपर कंपनी को देना होगा

 

शिकायत का अधिकार: Labour Court या Indian Embassy से संपर्क किया जा सकता है

 

 

 

7. महिला कामगारों के लिए सुरक्षा

 

गर्भवती महिलाओं को निकालना गैर

कानूनी

 

रात की शिफ्ट में काम के लिए महिला की लिखित सहमति जरूरी

 

उत्पीड़न की शिकायत पर

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