ट्रम्प का फ्लैग जलाने पर आपराधिक प्रवासन आदेश — अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी झंडा जलाने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने हेतु कार्यकारी आदेश जारी किया

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ट्रम्प का फ्लैग जलाने पर आपराधिक प्रवासन आदेश — अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी झंडा जलाने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने हेतु कार्यकारी आदेश जारी किया

 

अमेरिकी राजनीति और समाज में बड़ा विवाद तब शुरू हो गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया कार्यकारी आदेश (Executive Order) जारी कर दिया, जिसके तहत अब अमेरिकी राष्ट्रीय ध्वज (US Flag) जलाने वाले व्यक्तियों को आपराधिक प्रवासन और जेल की सज़ा का सामना करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इसे देशभक्ति, राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मान और सामाजिक अनुशासन को मज़बूत करने की दिशा में कदम बताया जा रहा है, हालांकि इसे लेकर अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन (First Amendment) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Speech) के हनन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ट्रम्प ने आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि अमेरिकी ध्वज केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा और बलिदानों का प्रतीक है, और जो कोई इसे जलाता है, वह न केवल अमेरिका का अपमान करता है बल्कि उन लाखों सैनिकों का भी जिनके बलिदान से यह ध्वज ऊंचा लहराता है। ट्रम्प का यह रुख उनके राजनीतिक आधार, विशेषकर राष्ट्रवादी और रूढ़िवादी वोटरों के बीच लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन अमेरिकी लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर इसके प्रभाव को लेकर देश में गहन बहस छिड़ गई है।

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ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 1989 और 1990 में दो अलग-अलग फैसलों (Texas v. Johnson और United States v. Eichman) में यह स्पष्ट कर दिया था कि झंडा जलाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित कार्य है और इसे अपराध नहीं माना जा सकता। लेकिन ट्रम्प का यह नया आदेश सीधे उ

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