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Income Tax Update 2026: 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं! जानें बजट 2026 के नए स्लैब और नियम
Exclusive Report by: The Great News | Updated: Feb 13, 2026
New Tax Regime: नए टैक्स स्लैब (FY 2026-27)
| सालाना आय (₹) | टैक्स दर (%) |
|---|---|
| 0 – 4,00,000 | NIL |
| 4,00,001 – 8,00,000 | 5% |
| 8,00,001 – 12,00,000 | 10% |
| 12,00,001 – 16,00,000 | 15% |
| 16,00,001 – 20,00,000 | 20% |
| 20,00,001 – 24,00,000 | 25% |
| ऊपर 24,00,000 | 30% |
*नोट: Section 87A के तहत ₹12 लाख तक की आय पर रिबेट उपलब्ध है, जिससे नेट टैक्स शून्य हो जाता है।
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बजट 2026 की 3 बड़ी बातें:
- Standard Deduction: नौकरीपेशा लोगों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बरकरार रखा गया है।
- TCS में कटौती: विदेश यात्रा और शिक्षा के लिए TCS की दर 5/20% से घटाकर मात्र 2% कर दी गई है।
- ITR की आखिरी तारीख: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
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