अमेरिका से भारत में NRI टैक्स फाइलिंग कैसे करें? जानिए आसान तरीका

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अमेरिका से भारत में NRI टैक्स फाइलिंग कैसे करें? जानिए आसान तरीका

 

वॉशिंगटन/नई दिल्ली, जुलाई 2025: अगर आप एक NRI (Non-Resident Indian) हैं और अमेरिका में रह रहे हैं, तो भारत में टैक्स फाइल करना ज़रूरी हो सकता है — खासकर तब जब आपकी भारत में इनकम हो, जैसे रेंट, ब्याज या निवेश से कमाई।

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किन मामलों में टैक्स फाइल करना ज़रूरी है?

 

भारत में किराया (Rent) से इनकम

 

Fixed Deposit, सेविंग अकाउंट या म्युचुअल फंड से ब्याज

 

शेयर मार्केट या संपत्ति की बिक्री से कमाई

 

 

NRI टैक्स फाइलिंग के 5 आसान स्टेप:

 

PAN कार्ड और भारतीय बैंक अकाउंट रखें

(NRO/NRE अकाउंट ज़रूरी है)

 

 

इनकम डिटेल्स और डॉक्यूमेंट तैयार करें

जैसे रेंट एग्रीमेंट, ब्याज सर्टिफिकेट, फॉर्म 16A आदि।

 

भारत के लिए राइट ITR फॉर्म चुनें

अधिकतर मामलों में ITR-2 फॉर्म इस्तेमाल होता है।

 

 

ऑनलाइन फाइल करें

www.incometax.gov.in पोर्टल से आप USA से फाइलिंग कर सकते हैं।

 

 

DTAA (Double Taxation Avoidance Agreement) का लाभ उठाएं

ताकि भारत और अमेरिका दोनों जगह एक ही इनकम पर टैक्स न देना पड़े।

 

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