Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana 2025 – फ़ुल गाइड (Part 1)

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Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana 2025 – फ़ुल गाइड (Part 1)

 

उत्तर प्रदेश सरकार की Mukhyamantri Kanya Sumangala Yojana (मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना) एक बहुत महत्वपूर्ण सोशल वेलफ़ेयर स्कीम है। इसका उद्देश्य है बेटियों के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक उनके नाम वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, ताकि लिंग-असमानता, बाल विवाह और महिला भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं से लड़ने में मदद मिल सके।

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मुख्य उद्देश्य और पृष्ठभूमि

 

यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू है और पूरी तरह से Uttar Pradesh की निवासी लड़कियों के लिए है ।

 

सरकार का लक्ष्य है female feticide बंद करना, बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, साथ ही समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना ।

 

पात्रता (Eligibility Criteria)

 

लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

 

परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए (जिसके पास राशन कार्ड / आधार / वोटर ID / बिजली बिल आदि हों) ।

 

एक परिवार में अधिकतम दो बच्चियों को ही लाभ मिलेगी, परिवार में अधिकतम दो बच्चे होंगे; लेकिन यदि दूसरी डिलीवरी में जुड़वां लड़कियां हों, तो तीसरी लड़की को भी लाभ मिलेगा ।

 

गृह‑दत्तक लड़की भी इस योजना के तहत पात्र है, पर कुल दो लड़कियों तक ही सीमित लाभ मिलेगा ।

 

केवल वही बालिकाएँ लाभार्थी बनेंगी जिनका जन्म 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद हुआ हो, ताकि उन्हें पूरी राशि मिल सके ।

 

 

लाभ (Financial Assistance) – कुल ₹25,000 छह चरणों में

 

स्टेज घटना राशि (₹)

 

जन्म पर 5,000

1 वर्ष की उम्र + पूरा टीकाकरण 2,000

कक्षा 1 में प्रवेश 3,000

कक्षा 6 में प्रवेश 3,000

कक्षा 9 में प्रवेश 5,000

Crazy 10/12 उत्तीर्ण + स्नातक/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश 7,000

 

 

इस प्रकार कुल ₹25,000 एक‑एक चरण में सीधे लाभार्थी (या माता‑पिता) के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ।

 

दस्तावेज़ (Mandatory Documents)

 

1. आधार कार्ड (लड़की, माता, पिता / अभिभावक)

 

 

2. राशन कार्ड या कोई राज्य निवास प्रमाण

 

 

3. वार्षिक आय प्रमाण (Self‑certified)

 

 

4. जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण/ स्कूल प्रवेश दस्तावेज

 

 

5. बैंक पासबुक & खाता विवरण

 

 

6. जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

 

 

7. गोद लेने की स्थिति में adoption certificate भी देना आवश्यक है ।

 

 

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)

 

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएँ: [mksy.up.gov.in] Citizen Login सेक्शन में “Apply Here” क्लिक करें

 

 

2. पंजीकरण करें – मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP से वेरिफाई करें, यूज़रनेम‑पासवर्ड सेट करें।

 

 

3. लॉगिन करके मुख्य आवेदन फॉर्म भरें; निवास, आय, बच्चे की जानकारी, स्कूल विवरण आदि भरें।

 

 

4. सभी डॉक्युमेंट्स अपलोड करें (आधार, बैंक पासबुक, आदि)

 

 

5. Submit पर क्लिक करें; फॉर्म संबंधित अधिकारियों को सत्यापन के लिए भेज दिया जाएगा।

 

 

6. सत्यापन के पश्चात लाभ सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है।

 

 

7. हर चरण पर आवेदन (renewal) आवश्यक है—जन्म के बाद, टीकाकरण, स्कूल में प्रवेश, स्नातक प्रवेश आदि के समय अलग‑अलग फॉर्म भरना होगा ।

8. आप चाहें तो Anganwadi केंद्र से भी offline आवेदन कर सकते हैं ।

 

 

 

महत्वपूर्ण बातें (Important Highlights)

 

पोर्टल नियमित रूप से अपडेट होता है; वेबसाइट पर आख़िरी अपडेट 1 जुलाई 2025 की है, Version 3.1 के साथ ।

 

आवेदन जन्म की तारीख से छह महीने के भीतर करना अनिवार्य है, नहीं तो वह चरण का लाभ खो सकता है ।

 

गर्भवती महिला यदि जुड़वां लड़कियां जन्म देती है दूसरी डिलीवरी में, तो तीसरी लड़की भी पात्र होती है (विशेष स्थिति में) ।

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