केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लाई Modi Government Ordinance
Delhi Government Vs Centre: Supreme court
सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के फैसले के बाद दिल्ली सरकार खुश थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस से रूबरू होते हुए अपनी खुशी का इजहार भी किया था बताया था कि अब विकास कार्यों में और भी कती होगी जनता के हितों के लिए और भी कार्य किए जाएंगे और इस फैसले का अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने एक बार फिर दिल्ली सरकार की खुशी को छीन लिया है। Modi government, Delhi CM Arvind Kejriwal को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। जी हां दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई, और इसी फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंदेशा भी जताया था।
Government Vs LG: मोदी सरकार Modi government ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) के फैसले को ही पलट दिया, केंद्रीय सरकार दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अध्यादेश लेकर आई है सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार केंद्र सरकार ने इस अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दे दिए हैं।
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उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को दिए इस अध्यादेश में साफ साफ लिखा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन विधायिका के साथ दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और अथॉरिटीज काम कर रही हैं. सुप्रीम कोर्ट ( Supreme court ) समेत कई संवैधानिक संस्थाएं हैं। विदेशी और तमाम ऑफिस हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
