Supreme Court Order on Stray Dogs in Delhi-NCR – All to be Shifted to Shelters
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) में बढ़ती आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए सभी Stray Dogs को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करने का निर्देश जारी किया है, जिससे सड़क सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा और पशु कल्याण से जुड़े मामलों पर एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के कारण बार-बार सड़क दुर्घटनाएं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमले, और गली-मोहल्लों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है, जिसे अब तुरंत नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इस आदेश के तहत Municipal Corporations और Animal Welfare Boards को निर्देश दिया गया है कि वे एक निर्धारित समयसीमा में सभी Stray Dogs की पहचान कर उन्हें सुरक्षित और मानक सुविधाओं से लैस Shelters में भेजें।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि Stray Dogs के अधिकारों और Human Rights दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर में भेजे जाने के बाद कुत्तों को नियमित Vaccination, Sterilization और पर्याप्त भोजन-पानी की व्यवस्था मिलनी चाहिए, ताकि उनकी सेहत और व्यवहार दोनों में सुधार हो सके। साथ ही, Adoption Drives को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे लोग इन कुत्तों को अपनाकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। इस पहल के जरिए जहां एक ओर सड़क पर भटकते कुत्तों की संख्या घटेगी, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा का स्तर भी बढ़ेगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में मौजूद सभी Local Bodies को 3 महीने के भीतर पर्याप्त Shelters बनाकर उनका संचालन शुरू करना होगा। इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर फंडिंग और मॉनिटरिंग करेंगी। Court ने यह भी निर्देश दिया कि Animal Welfare NGOs और स्थानीय प्रशासन के बीच Coordination Mechanism बनाया जाए, ताकि Rescue Operations, Vaccination Camps और Awareness Drives तेजी से चल सकें।
इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई लोगों ने इसे एक Welcome Step कहा, जिससे इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष कम होगा, जबकि कुछ Animal Rights Activists ने चिंता जताई कि कहीं इस प्रक्रिया में कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार न हो। इस पर कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि Shelters में रह रहे कुत्तों के साथ किसी भी तरह का Cruelty Act बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए Regular Inspection Teams बनाई जाएंगी।