उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक, अब प्रक्रिया जारी — 14 अगस्त चुनाव की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं

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उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: हाई कोर्ट ने पहले लगाई थी रोक, अब प्रक्रिया जारी — 14 अगस्त चुनाव की खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं

सलीम अहमद साहिल

उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। जुलाई 2025 में हुए दो चरणों के मतदान और 31 जुलाई को आए नतीजों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

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इस बीच सोशल मीडिया और कुछ स्थानीय हलकों में यह चर्चा चल रही है कि 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है और हाई कोर्ट ने परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। लेकिन इस दावे की अभी तक किसी भी आधिकारिक सरकारी आदेश या भरोसेमंद मीडिया रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई है।

 

गौरतलब है कि जून 2025 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आरक्षण रोटेशन प्रक्रिया में खामियों को लेकर पंचायत चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया और गजट नोटिफिकेशन भी स्पष्ट नहीं था।

 

27 जून 2025 को हाई कोर्ट ने यह रोक हटा दी और राज्य चुनाव आयोग को नए कार्यक्रम के तहत चुनाव कराने के निर्देश दिए। इसके बाद 24 जुलाई और 28 जुलाई को दो चरणों में मतदान हुआ और 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए गए।

 

अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन आधिकारिक स्तर पर न तो 14 अगस्त की तारीख तय हुई है और न ही परिणाम रोकने का कोई ताज़ा आदेश सामने आया है।

 

राजनीतिक जानकार मानते हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव राज्य की स्थानीय राजनीति में अहम भूमिका निभाता है, और इसी कारण इस पद को लेकर खींचतान तेज हो सकती है।

हालांकि, सही स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब राज्य चुनाव आयोग या उत्तराखंड सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

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