Kashipur news :शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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Kashipur news : शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

अज़हर मलिक 

काशीपुर एक आंगनबाड़ी कार्यकत्री के साथ कोर्ट मैरिज करने का झांसा देकर जबरन शारीरिक शोषण कर उसके साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर 5 लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में कोतवाली क्षेत्रांतर्गत एक गांव निवासी एक महिला ने बताया कि उसके पति की 2006 में मृत्यु होने पर वह अपनी दोनो बेटियों के साथ गांव में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। इस दौरान 2007 में उसकी नियुक्ति आंगनवाडी कार्यकत्री के रूप में हुई। उसने बताया कि उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दी जो अपने पति के साथ रहती है जबकि दुर्भाग्यवश उसकी छोटी दूसरी पुत्री की 2020 में मृत्यु होने के बाद वह गांव में अकेली रहकर आंगनबाड़ी में कार्य करने लगी।

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बताया कि गांव के एक रिश्तेदार ने उसे ग्राम रामजीवनपुर थाना गदरपुर निवासी रंधावा पुत्र राम सिंह से मिलवाया। रंधावा ने उससे कहा कि उसकी भी पत्नी की मौत हो गई है और में तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसने विश्वास में लेकर 2021 में काशीपुर एसडीएम कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज करने को लेकर अपनी मां विद्या देवी भाई गुड्डूए अंकुश व पूनम को बुलाकर मेरे दस्तखत कराकर कोर्ट मैरिज के कागज तैयार करने को लेकर व एक माह बाद मैरिज सर्टिफिकेट मिलने की बात कही तथा विश्वास में लेकर मेरे साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए।

 

 

एक महीना बीत जाने के बाद भी रंधावा ने उसे शादी का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया और आज कल में मैरिज सर्टिफिकेट लाकर देने की बात कहकर टालकर शारीरिक संबंध बनाकर मेरा शोषण करता रहा। जब मैने इसका विरोध किया तो रन्धावा ब्लैकमेल पर उतरू हो गया तथा समाज में बदनाम करने की धमकी देकर उसका मकान अपने नाम कराने की धमकी दी।

 

 

बताया कि बीती 19 अक्टूबर की सांय करीब 8.30 बजे रंधावा ने जबरदस्ती घर में घुस आयाए इसका विरोध करने पर वह भड़क गया तथा गाली गलौच व मारपीट करते हुए घर में रखा करीब 20 हजार रूपये का सामान व बाईक को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा घर में रखे 30 हजार रूपये की नगदी व एक सोने का मंगलसूत्र अपने साथ ले गया। रंधावा के परिजनों से शिकायत करने पर उन्होने गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

 

 

उसने बताया कि जब इसकी शिकायत पुलिस से की तो कोई कार्यवाही न होने पर उच्चाधिकारियों को डाक से पत्र भेजा गया पर कोई कानूनी कार्यवाही न होने पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के उक्त मामले में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने आरोपी रंधावा समेत उसके परिजनों पर धारा 376, 452, 323, 504, 506, 427 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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