Kashipur news : मांस बेचने के दो दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास 5-5 हजार का जुर्माने 

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Kashipur news : मांस बेचने के दो दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास 5-5 हजार का जुर्माने 

अज़हर मलिक

काशीपुर द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित मांस बेचने के दो दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास व पांच.पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वादी एसआई अरुण कुमार थाना आईटीआई काशीपुर द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि कमरुद्दीन पुत्र अब्दुल गफूर निवासी हबीब नगरएदयाल एवं अकबर अली पुत्र वहीद मोहल्ला रोशनी वाला दढियाल .थाना टांडा जिला रामपुर वैन में प्रतिबंधित गौ मांस 1 कुंटल 80 किलो ले जा रहे हैं। जिन्हें मौके पर गिरफ्रतार किया और गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। बाद प्रथम अपर सिविल जज अिऽलेश पांडे के न्यायालय में विचारण हुआ। अभियोजन द्वारा एसआई ऽीम सिंहए एसआई अरुण कुमारए आदेश कुमार एसआई खीम सिंह अधिकारी व दस्तावेजी साक्ष्य एफएसएल की रिपोर्ट आदि पेश की जिसके आधार पर अपर सिविल जज प्रथम अखिलेश पांडे द्वारा 24 अक्टूबर 2018 को दोषी कमरुद्दीन एवं अकबर अली को तीन.तीन साल का कठोर कारावास व पांच.पांच हजार जुर्माने से दंडित किया।

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