HC में हुई कॉर्बेट पार्क के तत्कालीन निदेशक पर मुकदमा चलाने पर सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस अनुमति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिज़र्व के पाखरो क्षेत्र में शासन की अनुमति के बिना निर्माण कार्य कराने और पेड़ों की कटाई के मामले में सीबीआई जांच कर रही थी। जांच के बाद सीबीआई ने 04 सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी, लेकिन तत्कालीन निदेशक राहुल को उस सूची से अलग रखा गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने एक सप्ताह बाद राहुल के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति कानूनी रूप से गलत है और राज्य सरकार अक्सर अखबारों में छपी खबरों के आधार पर जांच के आदेश दे देती है, जबकि इस मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। राहुल ने अदालत से आग्रह किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और मुकदमा चलाने की अनुमति रद्द की जाए। अदालत ने इस पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी
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