Uttrakhand : जनहित याचिका पर सुनवाई प्लास्टिक कचरे पर हाई कोर्ट के आदेश

Advertisements

Uttrakhand : जनहित याचिका पर सुनवाई प्लास्टिक कचरे पर हाई कोर्ट के आदेश

संवाद सूत्र

नैनीताल : जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे का दो हफ्ते में करने के आदेश दिये है, साथ ही दर्ज शिकायतों पर शीघ्र निस्तारण न करने पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य में प्लास्टिक कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी से अब तक कूड़ा निस्तारण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में भी पूछा और वन पंचायतों के नक्शे ऑनलाइन करने के भी निर्देश दिए हैं। अल्मोड़ा के हवालबाग निवासी जितेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में प्लास्टिक यूज और उसके निस्तारण के लिए नियमावली बनाई थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने प्लास्टिक कचरे के निपटारे के लिए बनाए गए ऐप को जीओ टैगिंग से जोड़ने के साथ संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों के फोन, व्हाट्सएप नंबर इसमें सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दो हफ्ते के भीतर एप में दर्ज शिकायतों का निस्तारण नहीं हुआ तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

Advertisements
Advertisements
THE GREAT NEWS

THE GREAT NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *