हाईकोर्ट के 500 मीटर दायरे में धारा 163 लागू उपद्रवियों पर कड़ी नजर
सलीम अहमद साहिल
जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर सुनवाई से पहले अलर्ट नैनीताल हाईकोर्ट परिसर के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर 18अगस्त सोमवार को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ में होने वाली अहम सुनवाई से पहले प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए हैं। इस दौरान याचिकाकर्ताओं एवं उनके समर्थकों की भारी भीड़ अदालत में पहुंचने की संभावना के चलते कानून-व्यवस्था प्रभावित होने का अंदेशा जताया गया है। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट नैनीताल नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय परिसर से बाहर 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा आदेश जारी कर दिए हैं।
निषेधाज्ञा आदेश के अनुसार
हाईकोर्ट परिसर से 500 मीटर दायरे में बिना जिला मजिस्ट्रेट अथवा अपर जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं होगा।
सार्वजनिक सभा, जुलूस और नारेबाज़ी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इस परिधि में कोई भी व्यक्ति लाठी-डंडा, बल्लम, अग्निशस्त्र, तलवार, विस्फोटक या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर प्रवेश नहीं करेगा।
किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन आदि का प्रयोग नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति अफवाह फैलाने पर्चे बांटने उत्तेजक भाषण देने या लोकशांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा।
इस दायरे में बैनर, पोस्टर, झंडे और पैम्पलेट्स लगाने पर सख्त रोक रहेगी।
यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनधिकृत स्थानों पर वाहन खड़े करने पर प्रतिबंध रहेगा। केवल पुलिस द्वारा निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहन खड़े किए जा सकेंगे।
प्रशासन का सख्त संदेश
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय परिसर की गरिमा भंग करने वाले, उपद्रव फैलाने वाले अथवा शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी तत्व को परिसर के आसपास आने की अनुमति नहीं होगी। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की उकसावे वाली गतिविधि, उत्तेजक भाषण या घोषणाएँ पूर्णतः निषिद्ध रहेंगी।
गौरतलब है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस बल इस आदेश से मुक्त रहेगा।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधाज्ञा समयाभाव के कारण एकपक्षीय रूप से लागू की गई है और यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
दरअसल, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। इस सुनवाई में बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और उनके समर्थकों के आने की संभावना जताई गई है। प्रशासन को आशंका है कि इस दौरान भीड़भाड़ और नारेबाज़ी से न्यायालय परिसर की शांति और गरिमा प्रभावित हो सकती है। लिहाजा एहतियातन यह निषेधाज्ञा लागू की गई है।
प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पूर्ण पालन करें और किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि में शामिल न हों जिससे कानून-व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़े।