अस्पताल, स्कूलों, कामर्शियल काम्प्लैक्स आदि की फायर अनुमति प्राप्त न करने पर हो सकती है दो साल तक की सजा
अस्पताल, स्कूलों, कामर्शियल काम्प्लैक्स आदि की फायर अनुमति प्राप्त न करने पर हो सकती है दो साल तक की सजा उत्तराखंड फायर अधिनियम 2016 में 2022 संशोधन के बाद कड़ा प्रावधान जिला मजिस्ट्रेट को है जीवन या सम्पत्ति के लिये खतरनाक भवनों को सील करने का अधिकार अज़हर मलिक अस्पतालों, स्कूलों, कामर्शियल काम्प्लैक्स आदि … Read more