राजस्व वसूली ना करने पर अमीन और तहसीलदार के वेतन पर रोक
10 बड़े बकायेदारों से होने है करोड़ों की राजस्व वसूली
बकायेदारों से नहीं की जा रही थी करोड़ों की वसूली निभाया जा रहा था दोस्तान अब आमीन तहसीलदार की वेतन पर लगी रोक
उत्तराखंड सामी सरकार द्वारा लगातार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है उसी क्रम में अमीन और तहसीलदार पर भी वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है मामला सितारगंज से जुड़ा है जहां सितारगंज आबकारी, खनन, राजस्व के 10 बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली नहीं होने पर उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार और संग्रह अमीन का वेतन रोकने की संस्तुति कर दी है। इसके साथ ही प्रशासन नारायण सिंह की बंधक संपत्ति को जल्द ही नीलाम कर सकता है।
आबकारी विभाग का वार्ड नंबर 8 निवासी सुरीला देवी पत्नी सूबे सिंह पर करीब 71 लाख, गोविंद कुमार गोयल वार्ड नंबर 3 निवासी पर 47 लाख, चंदन सिंह बिष्ट पर 21 लाख, उकरौली निवासी अमरीक सिंह पर बैंक का 71 लाख, देवेंद्र सिंह पर खनन का 54 लाख, खुनसरा निवासी नारायण सिंह पुत्र बालकराम पर 38 लाख, धीर सिंह पर 32 लाख, मजहर अहमद पर 30 लाख का बकाया है। सभी बकायेदारों से वसूली नहीं होने पर एसडीएम तुषार सैनी ने तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी और संग्रह अमीन का एक माह का वेतन रोक दिया है। इसके साथ ही प्रशासन बकायेदार नारायण सिंह आदि की खसरा नंबर 286, 284, 287 की 0.5150 हेक्टेयर जमीन नीलामी करेगा।