मुकदमे की विवेचना में हेरा फेरी के आरोप लगाते हुए अधिवक्ता ने सीओ से की शिकायत,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : झूठे साक्ष्यों के आधार पर धाराए हटाने तथा अभियुक्तों के नाम निकाल दिए जाने की शिकायत सी ओ से करते हुए पीड़ित अधिवक्ता ने मुकदमे की विवेचना अन्य विवेचक से कराए जाने की मांग की है।
थाना डिलारी क्षेत्र के ग्राम भूड़ निवासी अधिवक्ता नवीन कुमार यादव ने शनिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार को शिकायती पत्र सौंपकर अपने मुकदमे में विवेचक पर अभियुक्तों से हमसज होने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि वह मुकदमा अपराध संख्या 111/ 2024 धारा 452,323,504,506,147 आई पी सी में वादी हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि मुकदमे में विवेचक मुकेश कुमार ने दो माह बाद अभियुक्तों से हमसाज़ होकर मेरे द्वारा दिये गए गवाहों के शपथ पत्र विवेचना में शामिल नही किये और झूठे साक्ष्य के आधार पर आदेश व विकास का नाम निकाल दिया।इसके अलावा अधिवक्ता का ये भी आरोप है.
कि विवेचक ने अभियुक्तों को लाभ पंहुचाने के उद्देश्य से मेरी बिना निशानदेही के गलत नक्शा नजरी बनाकर मुकदमे से धारा 452,506,147,का विलोपन कर दिया। अधिवक्ता ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से की गई शिकायत में उसे न्याय न मिलने की आशंका व्यक्त करते हुए उक्त मामले की विवेचना अन्य विवेचक द्वारा कराए जाने की मांग की है।