नए कानूनों को लेकर कोतवाली में जागरूकता बैठक का हुआ आयोजन,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : कोतवाली में आयोजित बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी व कोतवाली प्रभारी ने लोगो को नए कानूनों की जानकारी देते उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया है।
बताया गया है कि आज से लागू हुए नए कानून कई धाराओं में हुआ है परिवर्तन।सोमवार को कोतवाली परिसर में पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित नगर के गणमान्य व्यक्तियों को 1 जुलाई से कानून में हुए बदलावों की विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि कानूनी प्रक्रिया में तेज़ी लाने के उद्देश्यों से नियमों में सुधार किया गया है। जिसमे अपराध की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर विचार किये बिना ज़ीरो एफ आई आर दर्ज की जाएगी।
संगठित अपराध को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं और इसके लिए नई दांडिक धारा जोड़ी गई है। राजद्रोह कानून को खत्म कर उसकी जगह देशद्रोह कानून की व्यवस्था की गई है। मृत्यु दंड की सज़ा को आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा, जबकि आजीवन कारावास की सज़ा को 7 वर्ष की सज़ा में बदला जा सकेगा। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया है
कि वादी को उसके केस की सारी सूचना घर बैठे उपलब्ध होगी जैसे उसके द्वारा दर्ज केस में चार्जशीट लगी या नहीं। न्यायालय में विचाराधीन मामलों में सम्मन अब एस एम एस द्वारा प्राप्त होगा। नाबालिग से दुष्कर्म पर अब फांसी की सज़ा का प्रावधान होगा। साथ ही पहले से चली आ रही कुछ धाराओं में भी काफी हद तक बदलाव किए गए हैं।
बैठक के बाद पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गणमान्य व्यक्तियों के साथ नगर में नए कानूनों को लेकर जागरूकता रैली भी निकाली गई। इस दौरान गौरव चौहान, सादिक सिद्दीकी, अबरार सैफी, शाहनवाज खान, पूर्व ब्लाक प्रमुख एज़ाज़ अंसारी, हाजी अतीक कुरेशी, मुजीब कुरेशी, राकेश दानव, इस्लाम कुरैशी, आदि अनेक लोग मौजूद रहे,