Big Breaking : दारोगा से पिस्टल लूट मामला

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दारोगा से पिस्टल लूट मामला

 

10 साल पहले नागल-लाखनौर मार्ग पर बदमाशों ने घटना को दिया था अंजाम

पांच को 10 साल कारावास की सजा, 45-45 हजार रुपये के जुर्मान से किया दंडित

देवबंद : दस साल पूर्व दारोगा से सरकारी पिस्टल और कई पुलिसकर्मियों से सामान लूटने के मामले में अदालत ने पांच अभियुक्तों को 10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।साथ ही 45-45 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया है।

 

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सभी अभियुक्त जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले है।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि चार दिसंबर 2013 को थाना जनकपुरी पर तैनात एसआई सुधीर कुमार उज्ज्वल,महिला कांस्टेबल मीनाक्षी शर्मा और प्राइवेट कार चालक एजाज अहमद के साथ नागल-लाखनौर मार्ग से गुजर रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने पेड़ आदि से रास्ता बंद किया हुआ था।रास्ता बंद देख जैसे ही एसआई उज्ज्वल की कार रुकी तो बदमाशों ने वाहन चालक की कनपटी पर तमंचा सटाकर एसआई से उनका सरकारी पिस्टल,पर्स व मोबाइल जबकि महिला कांस्टेबल व चालक का पर्स लूट लिया और फरार हो गए।

 

घटना की तहरीर एसआई सुधीर कुमार ने थाना नागल पर दी थी।17 दिसंबर 2013 को पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनसे लूटी गई पिस्टल समेत अन्य सामान बरामद कर लिया था। पुलिस ने विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था।मामले का विचारण अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद में चल रहा था।गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री निधि ने दोष सिद्ध करते हुए जनपद मुजफ्फरनगर के थाना कोतवालीनगर के गांव न्याजूपुर निवासी महबूब, थाना ककरौली के गांव ककरौली निवासी आबिद उर्फ मान,थाना पुरकाजी के गांव गोधना निवासी नौशाद, थाना मंसूरपुर के गांव जीवना निवासी सुलेमान और थाना ककरौली के खेड़ी फिरोजाबाद निवासी आबिद को10-10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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