फ़र्ज़ी ढंग से भूमि का बैनामा किये जाने में न्यायालय के आदेश पर 6 पर मुकदमा दर्ज
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : सगे पिता की बैनामे से खरीदी गई भूमि को अभिलेखो में हेराफेरी कर सौतेले पिता ने फर्जी बैनामा कर बेच दिया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम किशन पुर गांवड़ी निवासी नाजरा खातून पत्नी सलीम पुत्री हमीद ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि उसके माता पिता किशनपुर गांवड़ी के स्थायी निवासी थे। शिकायत में कहा गया है कि वह दो बहनें नाजरा खातून तथा सायरा खातून अपने पिता हमीद की संतान हैं। उनके पिता ने 26 मार्च 2008 को गांव में ही गाटा संख्या 141 रकवा 0442 हैo बैनामे द्वारा खरीदा था इसी भूमि में से 050 हेक्टेयर भूमि विक्रेता जाबिर पुत्र घासी से खरीद कर हमारे पिता ने हमारी मा बिलकिस के नाम बैनामा करा दिया था ।इसके कुछ समय बाद ही पिता की मौत हो गई थी और हमारी मां ने उक्त भूमि हम दोनों बहनों को दे दी थी जिसपर प्रार्थनी ने अपना मकान बना लिया था और वंही रहती है।इसके बाद उनकी माँ बिलकिस ने दूसरी शादी नन्हे पुत्र मिट्ठू निवासी अलियाबाद के साथ कर ली थी और बाद में उनकी 23 अप्रेल 2021 को मौत हो गई। पीड़िता नाजरा खातून का आरोप है कि नन्हे पुत्र मिट्ठू ने तस्लीम,मोबीन, यामीन,शरीफ पुत्रगण घासी निवासी गण सुंदर नगर भूत खेड़ा तथा आबिद पुत्र शकूर निवासी बोवद वाला के साथ हमसाज़ होकर तथा अपने आधार कार्ड आदि दस्तावेज़ों में हेरफेर कर छल कपट से अपने नाम के साथ उरफियत लगाकर भूमि का फ़र्ज़ी बैनामा तस्लीम पुत्र घासी के नाम करा दिया। आरोप ये भी है कि जब उसने इसकी शिकायत की तो उक्त लोगो ने उसके साथ मारपीट करते हुए गाली गलौज की। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।