तीन तलाक़ के आरोपी पर हुआ मुकदमा दर्ज,
यामीन विकट
ठाकुरद्वारा : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर विवाहिता को प्रताड़ित कर तीन तलाक़ देने के आरोपी पति पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शरीफनगर की रहने वाली नाजमा पुत्री अब्दुल सलाम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि उसकी शादी लगभग 20 वर्ष पहले विशाल पुत्र रमजानी निवासी मानिया वाला थाना अफजलगढ़ के साथ हुई थी। विवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसका पति उसका उत्पीड़न करता चला आ रहा है और नशे की लत के चलते उसके साथ मारपीट करता चला आ रहा है।आरोप है कि उसके पति ने उसके मायके वालों के साथ भी गाली गलौज कर उन्हें धमकी दे दी थी कि कोई भी उसके घर के मामले में कुछ न कहे इसलिए उसके मायके वालों ने भी उसका हाल चाल पूछना बंद कर दिया था।
विवाहिता का कहना है कि उसका पति राज मिस्त्री है और जो भी कमाता है उसे नशे में उड़ा देता है और वह बच्चों का पालन पोषण बान बट कर करती है। आरोप है 19 अगस्त 2024 को उसके पति ने उसका गला घोंटकर मारने का प्रयास किया था तब पड़ोसियों ने उसकी जान बचाई थी उसके बाद उसके पति ने उसे मारपीट कर तीन तलाक दे दिया था और वह तभी से अपने मायके में रह रही है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।