न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज,

यामीन विकट

ठाकुरद्वारा :  गाली गलौज व मारपीट की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बैजनाथ पुर निवासी महेंद्र सिंह पुत्र होराम ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि दिनांक 9 सितम्बर 2024 को गांव निवासी तथा हाल निवासी हिम्मत पुर आई टी आई उधमसिंह नगर ज्ञान सिंह व उसके पुत्रो अशोक व संजीव उसके खेत मे बोई उड़द की फसल को ट्रैक्टर से उजाड़ रहे थे। इस दौरान उसकी पत्नी प्रेमवती व चचेरे भाई की पत्नी प्रेमलता ने जब उक्त लोगो से फसल उजाड़ने को मना किया तो आरोपियों ने उन्हें गालियां देते हुए मारना शुरू कर दिया। दोनो महिलाओं को मारपीट में काफी गुम चोटें आई।शोर मचाने पर परिवार के लोग मौके पर पँहुचे तो आरोपी ट्रैक्टर लेकर भाग गए।

 

 

 

पीड़ित का कहना है कि वह घायल महिलाओं को लेकर कोतवाली पँहुचा जंहा से महिलाओं को मेडिकल के लिए भेज दिया गया लेकिन उनकी हालत बिगड़ती देख उन्हें जिलाचिकित्सालय भेज दिया गया। इस मामले में उसने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कि गयी उल्टे उसके खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

 

 

 

 

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