शिवमढ़ी मंदिर की करोड़ों की भूमि हड़पने के प्रयास विफल

Advertisements

शिवमढ़ी मंदिर की करोड़ों की भूमि हड़पने के प्रयास विफल

 मढ़ी मंदिर सेवा ट्रस्ट की अपील पर एसडीएम न्यायालय ने सुनाया फैसला, पुराना आदेश हुआ निरस्त

यामीन विकट

Advertisements

ठाकुरद्वारा , पिछले 2 सप्ताह से ठाकुरद्वारा क्षेत्र में चर्चा का विषय बना श्री शिव मणि मंदिर की करोड़ों की भूमि कब्जाने के मामले में न्यायालय उप जिलाधिकारी ने लेखपाल द्वारा अदालत को गुमराह कर पेश किए गए कुर्रे बंदी आदेश को 31 मार्च 2023 मे निरस्त कर दिया है।

जिसके चलते मंदिर की करोड़ों रुपए की भूमि पर कब्जा किए जाने के षड्यंत्र विफल हो गया है।

 

 

 

उल्लेखनीय है की इस मामले में श्री शिव मढ़ी मंदिर सेवा ट्रस्ट के प्रबंधक राकेश चंद्र गोयल आदि ने न्यायालय उप जिलाधिकारी से अपील की थी कि कुर्रे बंदी के आदेश दिनांक 17 /2 2023 व पारित डिग्री दिनांक 28 /2/2023 को निरस्त फरमाया जाए तथा मणि मंदिर को पक्षकार बनाते हुए दोबारा सुनवाई की जाए जिसके उपरांत न्यायालय उपजिलाधिकारी ने पुराने आदेशों को निरस्त कर दिया है।

 

 

 

 

बताते चलें कि ठाकुरद्वारा -मुरादाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्राचीन एवं प्रसिद्ध शिव मढ़ी मंदिर स्थापित है ।

इस संबंध में श्री शिव मणि मंदिर सेवा ट्रस्ट ठाकुरद्वारा के पदाधिकारियों द्वारा उप जिला अधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी ठाकुरद्वारा के यहां भी शिकायत की गई है जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि मढ़ी जिसकी गाटा संख्या 595 मिनजुमला जोकि चकबंदी के समय से ही मंदिर के नाम चली आ रही है। इस में से 2 एकड़ भूमि मे शिव हरी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज स्थापित है। जिसको वर्ष 1998 में शिव मंदिर की तत्कालीन कमेटी द्वारा दान किया गया था ।

 

 

 

 

मंदिर कमेटी द्वारा स्कूल के आगे फ्रंट की अपनी लगभग 6 बीघा भूमि उक्त गाटा संख्या में से रोक ली गई थी। उक्त भूमि सड़क किनारे स्थित है । जिसके चलते भू माफियाओं की दृष्टि इस पर पड़ चुकी है। इसी के चलते कई बार इस भूमि को हड़पने के प्रयास किए गए। बताया जा रहा है कि हल्का लेखपाल से हम साज होकर उक्त भूमि को हड़पने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में मन्दिर कमेटी का आरोप है कि हल्का लेखपाल द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर मंदिर की भूमि को हड़पने की योजना को अंजाम दिया गया।मौजा फतेहउल्लाह गंज गाटा संख्या 595 मिन0 रकबा 1.294 हेक्टेयर, जिसका नक्शे बंदोबस्ती चकबंदी में आज तक कोई विभाजन नहीं हुआ है।

 

 

 

 

लेखपाल द्वारा कुछ लोगों से हम साज होकर मन्दिर की जमीन पर कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों से निवेदन किया गया है कि उक्त भूमि बाद में लिप्त लेखपाल एवं शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कड़ी व सख्त कार्रवाई की जाये।

श्री शिव मढ़ी मंदिर सेवा ट्रस्ट के अपील करने पर न्यायालय उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेकर अपने पुराने आदेश को खारिज कर दिया। उक्त आदेश के खारिज हो जाने से हिंदू समाज में खुशी का माहौल है।

Advertisements
THE GREAT NEWS

THE GREAT NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *