न्यायालय के आदेश पर तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज,

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न्यायालय के आदेश पर तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज,

यामीन विकट

ठाकुरद्वारा : पाटर्नरशिप से अलग हुए साथी के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर कर उसकी व्यापारिक छवि को खराब करने की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के थाना बरखेड़ा पांडे निवासी सुमेर कौशिक पुत्र सजंय शर्मा ने न्यायालय से शिकायत की थी कि कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित मेसर्स महादेव राइस मिल में किरन कुमारी पत्नी मनोज कुमार निवासी बैजनाथ पुर के साथ पार्टनर था। पीड़ित का कहना है कि शासनादेश के अनुसार मिल की भूमि प्राइवेट मिल मालिक के नाम पर होनी चाहिये ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आने या सरकारी धनराशि बकाया होने पर मिल की भूमि से ये धनराशि वसूल की जाए। तब बैजनाथ पुर निवासी ओमप्रकाश पुत्र किशोरी को साझीदार बनाया गया। पीड़ित का कहना था कि इसके बाद वह मिल की पार्टरनर शिप से 3 दिसंबर2023 को हट गया उस समय तक उक्त फर्म पर कोई देनदारी नही थी। इसके बाद थाना डिलारी पर उसके व अन्य पार्टनरों के नाम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया परन्तु उसकी नामजदगी झूठी पाई जाने पर उसका नाम निकाल दिया गया।

 

 

 

 

पीड़ित का आरोप है कि उसकी साझेदारी खत्म होने के बाद बाकी बचे पार्टनरों मनोज कुमार पुत्र ओमप्रकाश किरन कुमारी पत्नी मनोज कुमार व ओमप्रकाश निवासी गण बैजनाथ पुर ने लैटर पेड पर उसके फ़र्ज़ी हस्ताक्षर का उपयोग किया गया। इस मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध धोखाधड़ी आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

 

 

 

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