न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्र के खिलाफ घर मे घुसकर मारपीट व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज

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यामीन विकट

ठाकुरद्वारा : न्यायालय के आदेश पर पिता पुत्र के विरुद्ध घर में घुसकर मारपीट करने तथा छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया है।

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नगर के मोहल्ला बड़ा बाजार निवासी और अधिवक्ता अनिल कुमार पुत्र मूलचंद ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी कि 9 अक्टूबर को सुबह दस बजे मै कचहरी जा रहा था। तभी अंशुल अग्रवाल व उसके पिता कृष्ण कुमार मेरे घर में घुस आए और गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि बंटवारा कर लो वरना अच्छा नहीं होगा। इस दौरान उक्त लोगो ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट भी की। शिकायत में कहा गया है ।

https://www.thegreatnews.in/u-s-nagar/case-registered-against-two-for-committing-misdeeds-with-an-innocent-child/

 

 

कि 11 अक्टूबर को पुनः उक्त लोग उसके घर में घुस आए और घर में अकेली मौजूद उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने लगे तथा आसपास के लोगो के एकत्र होने पर वँहा से भाग गए। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी पिता पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताते चलें कि वादी व प्रतिवादी आपस में सगे भाई हैं और दोनो के बीच बंटवारे को लेकर विवाद चला आ रहा है।इसी को लेकर पहले प्रतिवादी पक्ष द्वारा छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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