पांच लाख की रंगदारी न देने पर पम्प स्वामी के बेटे पर जानलेवा हमला  न्यायालय के

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पांच लाख की रंगदारी न देने पर पम्प स्वामी के बेटे पर जानलेवा हमला  न्यायालय के

आदेश पर 4 नामजद व दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज,

यामीन विकट

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ठाकुरद्वारा : पांच लाख रुपए की रंगदारी न देने पर पैट्रोल पम्प स्वामी के बेटे को घेरकर जानलेवा हमला कर दिये जाने की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर आधा दर्जन हमलावरों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।

 

कोतवाली क्षेत्र के गांव शरीफ़ नगर के निवासी मोहम्मद यमन पुत्र हाजी कलीम ने न्यायालय से शिकायत की थी कि गांव के ही अनस पुत्र इकराम, इस्लामुद्दीन, इकराम, पुत्र गण अकबर हुसैन, हारिश पुत्र इकराम ने 25 फरवरी को उससे पांच लाख रुपए की अवैध रूप से मांग की। उसने इनकार कर दिया। आरोपियों ने उसे गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।आरोप है कि 22 मार्च 23 को रात करीब सात बजे वह बस स्टैंड से अपने घर जा रहा था। बजाज वाली गली के पास उक्त सभी ने अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उसको घेर लिया। गाली गलौज करते हुए पांच लाख रुपए न देने पर सबक सिखाने की बात कही और हमला बोल दिया। हमलावर अवैध हथियारों से लैस थे और उन्होंने उसपर चाकू से जानलेवा हमला किया।

 

 

 

 

उसने बचाव का प्रयास किया जिससे चाकू उसके हाथ मे लगने से वह खून में लहूलुहान होकर गिर गया । चीख पुकार सुनकर गांव के लोग आ गए। जिसपर हमलावर धमकी देते हुए भाग गए। परिजनों ने उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जहां उपचार के बाद यमन ने पुलिस व आला अफसरों को प्राथनापत्र दिया पर कार्यवाही नहीं हुई। जिसपर उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने उसके प्राथनापत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे जिसपर कोतवाली पुलिस ने उक्त सभी के खिलाफ रंगदारी सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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