“अधिवक्ता आकाश ने 12 साल पुराने मुकदमे में दी राहत, 9 आरोपी दोषमुक्त”

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अधिवक्ता आकाश ने 12 साल पुराने मुकदमे में दी राहत, 9 आरोपी दोषमुक्त

अज़हर मलिक

“वकील उम्मीद की आखिरी किरण होती है” – अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और अधिवक्ता सिंधु आकाश ने 12 साल पुराने मुकदमे में परिवारों को दी राहत, 9 आरोपी दोषमुक्त

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वह कहते हैं ना, वकील उम्मीद की आखिरी किरण होता है, जहां अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर साबित कर दिखाया अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और अधिवक्ता सिंधु आकाश ने, जिन्होंने न्याय के रास्ते में आ रही कठिनाइयों के बावजूद परिवारों को राहत की एक नई उम्मीद दी।

 

12 साल पुराने मामले में जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, तो अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और अधिवक्ता सिंधु आकाश ने अपनी कड़ी मेहनत और सटीक कानूनी दलीलों के साथ न्यायालय में तथ्यों को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने वह चिराग दिखाया, जिसकी उस समय जरूरत थी।

 

मामला था गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिला लेने का, और इस पर आरोपियों के खिलाफ धारा 419, 420, 120बी और 34 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

 

आखिरकार, 5 दिसंबर 2024 को न्यायालय ने इकरा नाज, मोहम्मद नाजिम, सुधांशु शेखर, रजत कुमार, मोसीम, रवि कुमार, यूसुफ आलम, और हरिपाल को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस फैसले ने उन परिवारों को राहत दी, जो वर्षों से न्याय की तलाश में थे।

 

अधिवक्ता संजीव कुमार आकाश और अधिवक्ता सिंधु आकाश की मेहनत और कड़ी संघर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब न्याय के रास्ते पर कोई उम्मीद की किरण बन कर सामने आता है, तो किसी भी अंधेरे को चीर कर रोशनी मिल ही जाती है।

 

 

 

 

 

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