नैनिताल
पूर्व डीजीपी बीएस सिद्ध की गिरफ्तारी पर रोक
सरकारी जमीन पर कब्जा और पेड़ काटने के थे आरोप
उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगा दी है रोक
उन्हें खुद जांच में सहयोग करने के लिए कहा
हाईकोर्ट ने एक आरोप में दो बार केस दर्ज करने को लेकर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के लिए है कहा
वरिष्ठ न्यायाधीश संजय मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष मामले की हुई सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी
पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू के खिलाफ दून के राजपुर थाने में हुआ था मुकद्दमा दर्ज
सरकारी जमीन पर कब्जा करने और पेड़ काटने के आरोप में किया गया था केस दर्ज
बीएस की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि इसी आरोप में उन पर 2013 में भी हुआ था केस दर्ज
नियमानुसार एक आरोप में दो बार नहीं हो सकता केस दर्ज