हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव पर आज भी नहीं हुआ फैसला, रोक कल तक बरकरार
नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर हलचल भरा दिन रहा। सरोवर नगरी नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय में आज पंचायत चुनाव को लेकर अहम सुनवाई हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। कोर्ट में मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था,
जिसमें सरकार की ओर से पंचायत चुनावों के लिए तैयार किया गया रोटेशन चार्ट प्रस्तुत किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता पक्ष ने उस चार्ट पर आपत्ति जताई और अधिक समय की मांग की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित नहीं रखा बल्कि सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। इसका मतलब यह है कि फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से पंचायत चुनाव पर लगी रोक यथावत बनी हुई है।
राज्य में इस समय पंचायत चुनावों को लेकर चुनाव आयोग और सरकार दोनों ही तैयारी में जुटे हुए हैं, लेकिन हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के चलते प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। अदालत में दायर याचिका में आरोप है कि रोटेशन की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और कुछ पंचायत सीटों को गलत ढंग से आरक्षित किया गया है, जिससे कई क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और संभावित प्रत्याशियों को नुकसान हुआ है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई कल होगी, और पूरे राज्य की नजरें इस पर टिकी हैं कि क्या अदालत कल कोई बड़ा फैसला सुनाएगी या रोक आगे भी जारी रहेगी।