निकाय चुनाव 2024: खर्च सीमा बढ़ी, तीन साल का प्रतिबंध संभव
अज़हर मलिक
उत्तराखंड में इस बार होने वाले निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाने के साथ कई कड़े नियम लागू किए हैं। चाहे सभासद सदस्य हो या नगर निगम मेयर पद के प्रत्याशी, चुनावी खर्च का सही ब्योरा न देने पर आयोग द्वारा तीन साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार द्वारा जारी “अधिकतम निर्वाचन व्यय और लेखा परीक्षक आदेश 2024” के अनुसार, सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का लेखा-जोखा प्रमाण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
क्या होगा निरीक्षण का आधार?
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि सभी खर्च प्रमाणिक हों
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने कहा, “खर्च के सही विवरण न देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करना आयोग की प्राथमिकता है।”
चुनावी खर्च का विवरण अनिवार्य।
गलत जानकारी देने पर तीन साल का प्रतिबंध।
जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे खर्च की जांच।