हरक सिंह रावत को हाई कोर्ट से राहत, ईडी की चार्जशीट पर लगी रोक
उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बड़ा मोड़ आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी द्वारा सहसपुर ज़मीन घोटाले के मामले में दाखिल चार्जशीट पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक (स्टे) लगा दी है, जिससे हरक सिंह को कानूनी तौर पर राहत मिलती दिखाई दे रही है।
हरक सिंह रावत लगातार प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। उन्होंने इसे कानूनी रूप से गलत ठहराया था और इसे चुनौती देने के लिए नैनीताल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी ने सहसपुर में ज़मीन घोटाले से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में हरक सिंह रावत के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इस आरोप पत्र पर स्थगन (Stay) आदेश जारी कर दिया है।
हरक सिंह रावत के वकील हिमांशु पाल ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि न्यायालय ने ईडी की कार्यवाही को फिलहाल के लिए रोक दिया है और अब इस मामले की वैधानिकता की गहराई से जांच की जाएगी। हाई कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ हरक सिंह के लिए राहत भरा है, बल्कि उत्तराखंड की राजनीति में भी एक नया सियासी मोड़ लेकर आ सकता है।
अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि ईडी की तरफ से अभी इस स्टे आदेश पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि यह स्पष्ट है कि हरक सिंह रावत फिलहाल राहत की सांस ले सकते हैं।
यह मामला आने वाले दिनों में उत्तराखंड की राजनीति और कांग्रेस के भीतर समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है।