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USA में टैक्स रिटर्न फाइल करना अब आसान – NRI के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
वॉशिंगटन/नई दिल्ली: अमेरिका में रह रहे भारतीयों (NRIs) के लिए टैक्स फाइलिंग का समय शुरू हो चुका है। अगर आप H1B, F1, L1 जैसे वीज़ा पर अमेरिका में रहते हैं, तो IRS (Internal Revenue Service) को टैक्स रिटर्न फाइल करना आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। कई लोगों के लिए यह प्रक्रिया पेचीदा लगती है, लेकिन अब यह काफी आसान हो गई है।
कौन-कौन टैक्स फाइल करने के लिए ज़िम्मेदार है?
अमेरिका में 183 दिन से अधिक समय बिताने वाले भारतीय Resident Alien की श्रेणी में आते हैं और उन्हें Form 1040 भरना होता है। वहीं, जो इससे कम समय के लिए रहते हैं या F1 Visa पर हैं, वे Non-Resident Alien माने जाते हैं और उन्हें Form 1040-NR फाइल करना होता है।
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टैक्स फाइलिंग के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट:
- W-2 (अगर आपने नौकरी की हो)
- 1099 (फ्रीलांस या पार्ट टाइम काम पर)
- 1042-S (स्कॉलरशिप / फेलोशिप वालों के लिए)
- पासपोर्ट, वीज़ा डिटेल
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