सरकार का बड़ा फैसला: ब्रिज और टनल वाले हाइवे पर टोल में 50% तक की कटौती
सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है। अब जिन हाइवे हिस्सों में ब्रिज, टनल, फ्लाईओवर या एलिवेटेड रोड जैसी संरचनाएं शामिल हैं, वहां टोल टैक्स में 50 फीसदी तक की कटौती की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2 जुलाई 2025 को नई अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि अब टोल की गणना का तरीका बदल दिया गया है।
पहले नियमों के मुताबिक, हर किलोमीटर संरचना पर सामान्य दर से 10 गुना ज्यादा टोल वसूला जाता था, लेकिन अब टोल शुल्क की गणना ‘संरचना की लंबाई का दस गुना’ और ‘पूरे सेक्शन की लंबाई का पांच गुना’ — इन दोनों में जो छोटा हो, उसके आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि अब कई मामलों में सिर्फ आधी दूरी के हिसाब से टोल लगेगा, जिससे यात्रियों का सफर सस्ता होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी हाइवे सेक्शन की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है और पूरा हिस्सा संरचना से बना है, तो टोल अब 400 किलोमीटर (10×40) की जगह सिर्फ 200 किलोमीटर (5×40) की दूरी पर लगेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक, यह बदलाव उन संरचनाओं की उच्च लागत के बावजूद यात्रियों को राहत देने के लिए किया गया है। सरकार के इस कदम से देशभर में लाखों वाहन चालकों को सीधा फायदा मिलेगा और लंबे सफर का खर्च काफी हद तक कम हो जाएगा
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