HC में सड़क चौड़ीकरण के काटे गए पेड़ो को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

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 HC में सड़क चौड़ीकरण के काटे गए पेड़ो को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

अज़हर मलिक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी-बरेली व हल्द्वानी – उधमसिंह नगर, व हल्द्वानी कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटे गए पेड़ो की जगह सड़क किनारे नए पेड़ लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी कर प्राथमिकता के आधार पर सड़क किनारे वृक्ष लगाने के साथ ही फरवरी माह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है।

https://www.thegreatnews.in/uttar-pradesh/maulana-arshad-madani-welcomed-the-supreme-courts-decision-in-the-bilkis-bano-gang-rape-case/

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आपकों बता दे कि हल्द्वानी निवासी हिशान्त अली ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2018 में हल्द्वानी-बरेली, हल्द्वानी – उधमसिंह नगर, व हल्द्वानी कालाढूंगी सड़क चौड़ीकरण के दौरान सड़क किनारे से बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए। लेकिन उनके स्थान पर सड़क किनारे पेड़ न लगाकर उन्हें अन्यत्र लगा दिया गया। जो इकालीजिकल वैल्यू के हिसाब से सही नही है। पेड़ो को लगाने में इकॉनोमिक वेल्यू के आधार पर किया गया है सही नही है। जिससे भविष्य में पर्यावरण संतुलन का खतरा पैदा हो सकता है।

 

 

 

 

 

 

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