ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले आबकारी निरीक्षक निलंबित

Advertisements

 ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले आबकारी निरीक्षक निलंबित

 

– जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, भिक्यासैण, अल्मोडा बलजीत सिंह के विरूद्ध निर्वाचन के दृष्टिगत तथा विधि के अधीन निर्देशों की अवज्ञा के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 एव भारतीय दण्ड संहिता 1860 की सुसंगत धाराओं में अपराध/अभियोग पंजीकृत किये जाने के क्रम में कोतवाली अल्मोडा में बलजीत सिंह के विरूद्ध आदर्श आचार संहिता की अवधि में अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० दर्ज की गई है।

Advertisements

 

 

 

उन्होंने ने बताया कि आबकारी निरीक्षक, भिक्यासैण, अल्मोडा को आदर्श आचार संहिता की अवधि में अपने कर्तव्यों/दायित्वों के विपरीत उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, अपने कार्यों से उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए निलम्बन किये जाने की प्रबल संस्तुति कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड से की गई थी।

 

 

 

आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3, भिक्यासैण, अल्मोडा के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 से सम्बन्धित कार्यों के प्रति लगातार उदासीनता बरती जा रही है तथा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के प्रति अपने कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने के कारण शासकीय दायित्वों के निर्वहन में चूक करने से राजकीय कार्य प्रभावित हुए है, जिसके लिए आबकारी निरीक्षक को निलम्बित किये जाने की संस्तुति की गई है। लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान आबकारी निरीक्षक के द्वारा अपने कर्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है एवं कर्मचारी आचरण नियमावली-2002 के नियम-3 के उप नियम (एक व दो) में दिये गये प्राविधानों के तहत प्रथम दृष्टया उनको दोषी पाया गया है।

 

 

 

 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तराखंड द्वारा आबकारी निरीक्षक, क्षेत्र-3 भिक्यासैण को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की है। निलम्बन की अवधि के दौरान आबकारी निरीक्षक को कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून से सम्बद्ध किया गया है। निलम्बन की अवधि के दौरान आबकारी निरीक्षक को वित्तीय नियमसंग्रह खण्ड-2. भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अन्तर्गत जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।

Advertisements
THE GREAT NEWS

THE GREAT NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *